वक्फ बोर्ड का वक्त खत्म।
समानता वाले देश में मजहब के नाम पर अलग कानून और असीमित शक्तियां क्यों?
वक्फ बोर्ड भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाया जा रहा एक ऐसा बोर्ड है जिसके पास असीमित शक्तियां है की वो किसी भी जमीन को अपना घोषित कर सकता है।
वक्फ द्वारा कब्जा किए गए जमीन के विरोध में आप अदालत और वकील के पास भी जा सकते।
वक्फ बोर्ड 1950-54 के बीच बनाया गया जिसमे कोई मुसलमान अल्लाह के नाम पर मुस्लिम गरीबों के उत्थान के लिए दान कर सकता है जिसमे धन, संपत्ति आदि शामिल है।
लेकिन वक्फ act 1995 के कारण पिछले कुछ समय से वक्फ के मेंबर इन संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं जिसके चलते है BJP वरिष्ठ सांसद ने सदन में विधेयक पेश की जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया।
साथ ही वरिष्ट वकील विष्णु शंकर जैन ने भी वक्फ के 1995 एक्ट को आर्टिकल 300A का उलंघन बताया।
वक्फ बोर्ड को लेकर सदन में हंगामा।
2024 पहले वक्फ बोर्ड 1995 एक्ट को खत्म करने को विधेयक पेश।
BJP वरिष्ट सांसद हरनाथ सिंह ने सदन में 1995 एक्ट के खिलाफ विधेयक पेश की।
1995 act वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देता है जिससे ये किसी भी जाति, धर्म के जमीन पर बिना किसी नोटिस के कब्जा कर लेता है और पीड़ित पक्ष कही विरोध भी नही कर सकता।
वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा वक्फ का 1995 एक्ट आर्टिकल 300A का उलंघन है।
वक्फ बोर्ड के सदस्य वक्फ बोर्ड के संपत्ति का कर रहे हैं दुरुपयोग।